पालनहार योजना का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे || Palanhar Yojna Offline Form Fill 2022

 पालनहार योजना का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे || Palanhar Yojna Offline Form Fill 2022



योजना की जानकारी 

पालनहार योजना राजस्थान का शुभारम्भ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो को लाभ पहुंचाने के लिए (State government to benefit the orphans of the state ) किया गया है । Palanhar Yojana के अंतर्गत राज्य के अनाथ बच्चो को या जिनके माता पिता मर गए है उन अनाथ बच्चो के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्‍यवस्‍था संस्‍थागत नहीं की जाएगी  बल्कि  समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्‍तेदार/परिचित व्‍यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्‍छुक व्‍यक्ति को पालनहार बनाकर राज्‍य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्‍त्र एवं अन्‍य आवश्‍यक सुविधाएं उपलब्‍ध (Education, food, clothing and other necessary facilities will be provided to the orphan children of the state in a family environment ) कराई जाएगी ।


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कोन कोन लाभ ले सकते है -

राज्‍य के अनाथ बच्‍चे।
पुर्नविवाहित विधवा माता की सतांन योजना के तहत पात्र होंगी।
न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यू दण्‍ड / आजीवन कारावास प्राप्‍त माता पिता के बच्‍चे योजना के तहत पात्र होंगे।
नाता जाने वाली महिला की अधिकतम तीन सतांने।
एडस पीडित माता-पिता की संतान।
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के अधिकतम तीन बच्‍चे पात्र होंगे।
कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान।
विकंलाग माता-पिता की संतान पात्र है।
तलाक शुदा/ परित्‍यक्‍ता महिला की संतान।


राजस्‍थान पालनहार योजना के लाभ एवं विशेषताए (Palanhar Yojana Rajasthan benefits)

यह योजना राज्‍य के सामाजिक न्‍याय व अधिकारीता विभाग द्वारा चलाई जा रही है।
पालनहार योजना का लाभ राज्‍य के बच्‍चों को प्रदान किया जाता है।
इस योजना में 6 साल तक की उम्र वाले बच्‍चो को 500 रू एवं 6 से अधिक उम्र वाले बच्‍चे को 1000 रू मासिक सहायता दी जाती है।
मासिक सहायता के साथ-साथ बच्‍चो के कपड़े व दूसरी आवश्‍यक जरूरतो को पूरा करने के लिए 2000 रूपये की राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।
राजस्‍थान पालनहार योजना के माध्‍यम से अनाथ बच्‍चों को अपनी पढ़ाई लिखाई व अन्‍य जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नही होना होगा।

                                                 ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे 

                  

राजस्‍थान पालनहार योजना की पात्रता मानदण्‍ड (Rajasthan Palanhar Yojana Eligibility Criteria)

राज्‍य सरकार की इस स्‍कीम के तहत अनाथ बच्‍चो के जो भी परिचित या रिश्‍तेदार इन बच्‍चो का पालन पोषण करते है या फिर उनका पालनहार बनने की इच्‍छा रखते है। उनके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताऐ निर्धारित की गई है जिन्‍हे पूरा करने पर ही योजना का लाभ मिलेगा जो कि इस प्रकार है:-
स्‍कीम के तहत पालनहार एवं बच्‍चे कम से कम 3 साल से राजस्‍थान राज्‍य के निवासी होने चाहिए।
इसके अतिरिक्‍त पालनहार परिवार की सालाना आय रूपये 1.20 लाख से अधिक नही होनी चाहिए।
स्‍कीम के अन्‍तर्गत ऐसे अनाथ बच्‍चों को 2 वर्ष की आयु में आगंनबाडी सेंटर पर भेजना अनिवार्य है।
जबकि छ: वर्ष की आयु पूरी होने पर बच्‍चे को स्‍कूल में दाखिला अनिवार्य है।
राजस्‍थान पालनहार योजना के दस्‍तावेज (Palanhar Yojana Document List)
पालनहार परिवार का भामाशाह कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
बच्‍चे का आधार कार्ड
पालनहार का आय प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
पहचान पत्र
बच्‍चे का आंगनबाडी सेंटर पर पंजीकरण/ विघालय में अध्‍ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
कुछ श्रेणियो हेतु अनाथ बच्‍चो के पालन पाेषण करने सबंधी प्रमाण पत्र।
अनाथ श्रेणी वाले बच्‍चो के लिए दस्‍तावेज सूची (Documents list for orphans category)
अनाथ बच्‍चे हेतु माता-पिता के मृत्‍यू प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
मृत्‍यू दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता के बच्‍चो हेतु दण्‍ड आदेश की प्रति आवश्‍यक है।
निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के 3 बच्‍चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की कॉपी।
पुर्नविवाह करने वाली विधवा माता के बच्‍चे हेतु पुर्नविवाह प्रमाण पत्र की कॉपी अनिवार्य है।
एचआईवी/ एडस से पीडित माता-पिता के बच्‍चे – ए.आर.टी. केन्‍द्र द्वारा जारी ए. आर. डी. डायरी / ग्रीन कार्ड की कॉपी आवश्‍यक है।
नाता जाने वाली माता के तीन बच्‍चे – नाता गए हुए एक साल से अधिक समय का प्रमाण पत्र।
कुष्‍ठ रोग से पीडित माता-पिता के बच्‍चे – सक्षम बोर्ड के द्वारा जारी चिकित्‍सा प्रमाण पत्र की  की प्रति।
विशेष योग्‍य जन माता-पिता के बच्‍चे – 40% या फिर उससे अधिक निशक्‍तता प्रमाण पत्र की प्रति।
तलाकशुदा/ परित्‍यकता महिला के बच्‍चे – तलाकशुदा/परित्‍यकता पेंशन भुगतान आदेश यानी की पी. पी. ओ. की प्रति।


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